चिन्मयानंद को जन्मदिन की रहत

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री चिन्मयानंद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी. पीडति ने सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी. बता दें कि आज (3 मार्च) चिन्मयानंद का जन्मदिन भी है. सुप्रीम कोर्ट ने चिन्मयानंद की जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका जरूर खारिज कर दी, लेकिन मामले की ट्रायल लखनऊ कोर्ट से दिल्ली कोर्ट में ट्रांसफर करने की याचिका पर सुनवाई को तैयार हो गया. इस संबंध में कोर्ट ने यूपी सरकार और आरोपी को नोटिस भी जारी किया ।बता दें कि चिन्मयानंद रेप केस में उत्तर प्रदेश की शाहजहांपुर जिला जेल में बंद थे। हाइकोर्ट ने चिन्मयानंद के खराब स्वास्थ्य के आधार पर उन्हें जमानत दी है. इससे पहले सोमवार को ही सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आर भानुमति ने खुदको इस केस से अलग कर लिया था. गौरतलब है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को मामल म 3 फरवरा का इलाहाबाद हाइकाट न जमानत दे दी. न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने जमानत पर निर्णय आदेश दिया था.इस मामले में पीडति छात्रा और उसके साथियों की जमानत हाईकोर्ट से पहले ही मंजर हो चुकी है. चिन्मयानंद बीते 20 सितंबर से मामलम आरापा पाडात छात्रा का हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद 11 दिसंबर को शाहजहांपुर जेल से रिहा कर दिया गया था. केंद्रीय गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानद पर एसएस ला कालज का छात्रा न दुष्कर्म का आरोप लगाया था. सवाच्च न्यायालय क आदश पर हा एसआइटा गदारा मामल का जाच कर रहा है. एसआइटा छात्रा जार चमचान पाना कखिलाफ दर्ज मुकदमा म चार्जशीट दाखिल कर चुकी है.